राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा दिवस निर्देश (Rajasthan Pre DElEd Exam Day Instructions in Hindi)
1. परीक्षा केंद्र (मुख्य द्वार) में परीक्षा समय से 30 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश की अनुमति है।
2.अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां पहुंचने के मार्ग का पता लगा लेवें ताकि वे परीक्षा के लिए निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुंच सकें।
3. अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्थितियों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है:
(i) गेट बंद होने के पश्चात केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी।
(ii) अभ्यर्थी जो प्रवेश पत्र (admit card) साथ नहीं लाए हैं।
(iii) अभ्यर्थी जो मूल आईडी (Original ID) साथ नहीं लाए हैं।
4. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के नियत समय से पूर्व आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि तलाशी एवं पहचान कार्य समय पर पूर्ण हो सके। समय लगने के कारण तलाशी में देरी होने पर परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी है :-
(i) प्रवेश पत्र
(ii) नीले/काले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉलपेन
(iii) एक नवीन रंगीन पासपोर्ट फोटो
(iv) वैध मूल फोटो पहचान पत्र (मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड), छाया प्रति मान्य नहीं है
(v) ) पारदर्शी पीने के पानी की बोतल।
6. परीक्षा केंद्र परिसर में किसी प्रकार का मोबाईल फोन, ब्ल्यूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, व्हाईटनर, स्लाईड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स, कोई भी पाठ्य सामग्री, नोटस इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखवाने का दायित्व केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा। अतः केन्द्र पर उपर्युक्त सामग्री को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपर्युक्त सामग्री को परीक्षा केन्द्र पर नहीं लाए।
7. फुटवियर में केवल सैंडल, स्लिपर, चप्पल, साधारण फुटवियर, कम एड़ी वाली चप्पल पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति है। जूते पहनने की अनुमति नहीं है।
8. धातु की वस्तुएं और आभूषण, घड़ियां, ब्रेसलेट, टोपी, हैंडबैग, पर्स/वॉलेट, बेल्ट आदि पहनने की अनुमति नहीं है।
9. परीक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार-प्रसार पर विश्वास नहीं करें।
10. परीक्षार्थी द्वारा किन्ही अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा राज. सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के) अधिनियम, 2022 (संख्यांक 6) के नियमों के अनुसार दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
11. दिव्यांग/ नेत्रहीन परीक्षार्थी को परीक्षा से कम से कम दो दिन पूर्व सम्बंधित केंद्र पर पंहुच कर केन्द्राधीक्षक को लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
12. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ही परीक्षार्थी प्रयुक्त प्रश्न पत्र बुकलेट एवं ओएमआर की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे।
13. परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक नोट :-
I. डी. एल. एड. सामान्य पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी हिंदी भाषा के ही प्रश्न पत्र हल करेंगे।
II. डी. एल. एड. संस्कृत पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी संस्कृत भाषा के ही प्रश्न पत्र हल करेंगे।
III. डी. एल. एड. दोनों पाठयक्रमों (सामान्य व संस्कृत) के अभ्यर्थी संस्कृत भाषा के ही प्रश्न पत्र हल करेंगे।
IV. भाग द में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में चुने गए पाठ्यक्रम अनुसार ही भाषा (हिंदी/संस्कृत) के प्रश्नों का उत्तर दें।
14. ओएमआर में रोल नंबर, प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पत्र सीरीज आवश्यक रूप से भरे अन्यथा आपका परीक्षा परिणाम घोषित करना संभव नहीं हो पायेगा।
15. परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही परिसर को छोड़ सकेंगे।